Description
Rajasthan Death Case Pension Kulak & Rajasthan Death Case Anukampa Form With All Document’s
- राजस्थान में सेवारत कार्मिक जिनका असामयिक निधन हो जाता हैं, ऐसे कार्मिकों हेतु व आवश्यकता को देखते हुए एक्सेल में यह प्रोग्राम तैयार किया हैं।
- इसके अन्तर्गत आपको केवल MASTER SHEET को ही भरना हैं, बाकी सभी प्रपत्र स्वतः तैयार हो जायेगें, जिनके माध्यम से आाप सुगमता से अपना प्रकरण तैयार कर भिजवा सकते हैं।
Important Documents For Death Pension Kulak
- Pension Kulak (पेंशन कुलक 3) मय समस्त प्रपत्रों के।
- सेवा समाप्ति आदेश।
- मृत्यु प्रमाण-पत्र।
- जीए-126 (नॉमिनी का प्रमाण-पत्र)।
- Accounts Certificate (लेखाकर्मी का प्रमाण-पत्र)।
- LPC – गत भुगतान प्रमाण पत्र।
- अदेय प्रमाण-पत्र।
- कैन्सल चेक / बैंक डायरी
Important Documents For Anukampa Form
- आवेदन फॉर्म तीन प्रतियों में।
- आवेदक की जन्मतिथी/शैक्षिक योग्यता के प्रमाण – पत्र।
- मृतक की नियुक्ति स्थाई/नियमित रिक्ती के विरूद्ध का प्रमाण-पत्र।
- नियमित एवं निरंतर सेवा का प्रमाण-पत्र।
- नियम 5 का प्रमाण-पत्र।
- शिथिलन की स्थिति में आर्थिक स्थिति दयनीय होने का प्रमाण-पत्र।
- विभागीय जांच प्रमाण-पत्र।
- राज्य सेवा में निधन का प्रमाण-पत्र।
- अदेय प्रमाण -पत्र।
- नियम 5 का शपथ पत्र -मृतक के परिवार के बालिग सदस्यों का एवं आवेदक के विवाहित होने पर उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री का नियोजित नहीं होने का नियम 5 का शपथ – पत्र।
- आवेदक विवाहित होने पर बच्चौं की जन्मतिथी सहित शपथ – पत्र।
- आवेदक यदि पति/पत्नी हैं तो पुनः विवाह नहीं किया है का शपथ – पत्र।
- भरण पोषण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त करने का आवेदक शपथ – पत्र।
- पेंशन राशि सहित परिवार की कुल आय का अलग अलग मदवार आवेदक का शपथ – पत्र ।
- नियुक्ति उपरान्त कोई अन्य आश्रित नियुक्ति का हकदार नहीं होने का आवेदक का शपथ – पत्र।
- शिथिलन की स्थिति में आर्थिक स्थिति दयनीय होने का शपथ – पत्र।
- आवेदक के विवाहित होने पर विवाह प्रमाण – पत्र संलग्न करावें।
- आवेदक को नियुक्ति देने में सहमति का आश्रित परिवार में निम्न वयस्यक सदस्यों का शपथ-पत्र।
- आवेदक यदि पति/पत्नी हैं तो पुनः विवाह नहीं किया है का शपथ – पत्र।
Death Case Gratuity Calculator for Rajasthan Goverment Employees-
Length of qualifying service | Rate o f death gratuity |
(i) Less than one year | 2 times of monthly emoluments |
(ii) One year or more but less than 5 years | 6 times of monthly emoluments |
(iii) 5 years or more but less than 11 years | 12 times of monthly emoluments |
(iv) 11 years or more but less than 20 years | 20 times of monthly emoluments |
(v) 20 years or more | Half month of emoluments for every completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of 33 times of emoluments |
Provided that the amount of retirement gratuity or death gratuity payable under this rule shall in no case exceed 25.00 lac rupees: Provided further that where the amount of retirement or death gratuity as finally calculated contains a fraction of a rupee, it shall be rounded off to
the next higher rupee.
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